बेटी को टीका लगवाने के लिये अमेरिका भेजने की दंपति की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा गया

बेटी को टीका लगवाने के लिये अमेरिका भेजने की दंपति की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा गया

बेटी को टीका लगवाने के लिये अमेरिका भेजने की दंपति की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा गया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: June 1, 2021 11:12 am IST

मुंबई, एक जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को शहर में रहने वाले एक दंपति की उस याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया जिसमें उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को कोविड-19 रोधी टीका लगवाने के लिये अमेरिका भेजने को लेकर अदालत से मदद का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति अभय आहूजा ने सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पीठ दक्षिण मुंबई के निवासियों विरल और बीजल ठक्कर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे के जरिए दाखिल की गई याचिका के अनुसार दंपति की बेटी प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है और वह अमेरिका में टीका लगवाने की पात्र है।

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश


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