महाराष्ट्र: न्यायाधीश पर चपल फेंकने के मामले में एक व्यक्ति को दो साल सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र: न्यायाधीश पर चपल फेंकने के मामले में एक व्यक्ति को दो साल सश्रम कारावास की सजा

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:30 PM IST
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Published Date: March 9, 2021 10:32 am IST
महाराष्ट्र: न्यायाधीश पर चपल फेंकने के मामले में एक व्यक्ति को दो साल सश्रम कारावास की सजा

ठाणे (महाराष्ट्र) नौ मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में जिला न्यायाधीश पर चपल फेंकने के आरोप में 35 वर्षीय एक विचाराधीन कैदी को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

जिला न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने पांच मार्च को गणेश लक्ष्मण गायकवाड़ को भादंवि की धारा 353 और 294 के तहत दोषी ठहराया।

आदेश की प्रति सोमवार को जारी की गई।

अतिरिक्त सरकारी अभियोजक एसएम दांडेकर ने अदालत को बताया कि आरोपी नवी मुम्बई का एक मजदूर है और ठाणे सेंट्रल जले में बंद है। 28 जून 2019 को उसे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएस गुप्ता की अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान, आरोपी ने बताया कि अदालत से उसे मुहैया कराया गया वकील सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रहा है।

उन्होंने बताया कि इसके बाद अदालत ने आरोपी को बताया कि उसे दूसरा वकील मुहैया कराया जाएगा और सुनवाई अगली तारीख पर होगी। इसके बाद आरोपी ने अपनी चपलें उतार दी और उसे न्यायाधीश की ओर फेंक दिया, जो उन्हें लगी थी। आरोपी ने न्यायाधीश को अपशब्द भी कहे।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर है और वह किसी तरह की सहानुभूति का हकदार नहीं है।

भाषा निहारिका शाहिद

शाहिद

 

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