MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019: हाईकोर्ट ने 15 मार्च के पहले सुनवाई की याचिका खारिज की, छात्रों ने लगाई थी जल्द सुनवाई की याचिका | MPPSC Preliminary Exam 2019: High Court dismisses plea for hearing before March 15, students petition for early hearing

MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019: हाईकोर्ट ने 15 मार्च के पहले सुनवाई की याचिका खारिज की, छात्रों ने लगाई थी जल्द सुनवाई की याचिका

MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019: हाईकोर्ट ने 15 मार्च के पहले सुनवाई की याचिका खारिज की, छात्रों ने लगाई थी जल्द सुनवाई की याचिका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : February 27, 2021/8:19 am IST

जबलपुर। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है, हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 मार्च के पहले सुनवाई नहीं होगी। जल्द सुनवाई के आवेदन को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। 

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बता दें कि हाईकोर्ट में छात्रों ने त्वरित सुनवाई की गुहार लगाई थी, हाईकोर्ट में 15 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, PSC मुख्य परीक्षा 22 मार्च से है, MPPSC परीक्षा हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है।  

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