रायपुर। विशेष कोर्ट ने बहुचर्चित नान घोटाला मामले में नान के कर्मचारी केके बारीक को आरोपी बनाने और गिरफ्तार किए जाने की इजाजत नहीं दी है। EOW और ACB ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में यह आवेदन लगाया था। वहीं बीजेपी ने SIT द्वारा केके बारीक को आरोपी बनाए जाने के फैसले को गलत बताया था। इससे पहले की जांच में केके बारीक को सरकारी गवाह बनाया गया था।
बता दें कि एसआईटी ने बारीक को आरोपी बनाए जाने और गिरफ्तार किए जाने संबंधी आवेदन देने के दौरान कोर्ट में कहा था कि जांच के दौरान लेनदेन से जुड़े बहुत से कागजात मिले हैं। साथ ही, यह भी बताया था कि पूछताछ के दौरान केके बारिक ने एसआईटी को अहम जानकारी दी है। एसआईटी ने मांग की थी कि इसी आधार पर उसे भी आरोपी बनाया जाए।
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बताया जाता है कि छापेमारी के दौरान नान के कर्मचारियों और अधिकारियों के ठिकानों से बड़ी संख्या में दस्तावेज और कम्प्यूटर में कोडवर्ड में लिए हुए नाम मिले थे। लेकिन, जांच के दौरान इसे शामिल ही नहीं किया गया था। SIT टीम ने इसकी जांच करने के बाद केके बारिक को पूछताछ के लिए बुलवाया था।