Now the matter will be heard again in the court on October 14

छत्तीसगढ़ के 58% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई गई थी याचिका

अब इस मामले में 14 अक्टूबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ये पिटीशन हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते दायर की गई थी।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:19 PM IST, Published Date : September 30, 2022/9:14 pm IST

CG 58% Reservation Case: बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट में आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 58 फीसदी आरक्षण निरस्त करने के मामले में सुनवाई टल गई है। बता दें कि ये सुनवाई अर्जेंट हियरिंग के तहत होनी थी। हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण निरस्त करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता बी.के मनीष ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है। अब इस मामले में 14 अक्टूबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ये पिटीशन हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते दायर की गई थी।

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