CG 58% Reservation Case: बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट में आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 58 फीसदी आरक्षण निरस्त करने के मामले में सुनवाई टल गई है। बता दें कि ये सुनवाई अर्जेंट हियरिंग के तहत होनी थी। हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण निरस्त करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता बी.के मनीष ने स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है। अब इस मामले में 14 अक्टूबर को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ये पिटीशन हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते दायर की गई थी।
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