ठाणे, नवी मुंबई में ‘अनलॉक’ के तहत खुले बाजार

ठाणे, नवी मुंबई में ‘अनलॉक’ के तहत खुले बाजार

ठाणे, नवी मुंबई में ‘अनलॉक’ के तहत खुले बाजार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: June 7, 2021 6:52 am IST

ठाणे (महाराष्ट्र), सात जून (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे शहर और नवी मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की ‘अनलॉक’ योजना के दूसरे स्तर में गैर-जरूरी सामान व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बेचने वाली दुकानों के खुलने से राहत की सांस ली।

इससे सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन वे सभी लोग सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का पालन कर रहे हैं। ठाणे और नवी मुंबई में कई सार्वजनिक वाहन सड़कों पर नजर आए, लेकिन उनमें ज्यादा भीड़ नहीं थी।

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी कर साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए पांच-स्तरीय योजना की घोषणा की थी।

दूसरी श्रेणी में जिन शहरों और जिलों में संक्रमण दर पांच फीसदी और 25 से 40 फीसदी ऑक्सीजन बेड पर मरीज है, वहां जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को नियमित समय के मुताबिक खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभागार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करेंगे।

सार्वजनिक स्थान और निजी कार्यालय खोले जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी। इन जिलों में कर्फ्यू के आदेश यथावत रहेंगे। जिम, सैलून आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं।

ठाणे के एक बाजार के दुकानदार प्रणलाल ठक्कर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘सरकार ने बेहद जरूरी राहत प्रदान की है और हम यह सुनिश्चित करेंगे की अपनी तथा ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। इससे जनजीवन वापस पटरी पर लौटेगा।’’

कई कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार सुबह नहीं खुले और लोग अब भी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। वहीं, नगर निकाय अधिकारी और पुलिस बाजार तथा सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों पर नजर बनाए है ताकि आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ठाणे और पड़ोसी पालघर जिलों में कल्याण, भिवंडी, मीरा-भायंदर, उल्हासनगर और वसई-विरार सहित अन्य शहर और कस्बे तीसरी श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी के तहत प्रतिबंधों में ढील उन जगहों पर लागू होगी जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बिस्तर पर मरीजों के भर्ती होने की दर 40 प्रतिशत से अधिक है।

ऐसे स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम चार बजे तक खुली रह सकती हैं, जबकि आम वस्तुओं की दुकानें केवल कार्यदिवसों में शाम चार बजे तक खुली रह सकती हैं। मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे और सप्ताह के दिनों में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां खुल सकते हैं।

भाषा निहारिका शाहिद

शाहिद


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