पीएमएलए मामला: अदालत ने विधायक सरनाइक के बेटे को कठोर कार्रवाई से राहत दी

पीएमएलए मामला: अदालत ने विधायक सरनाइक के बेटे को कठोर कार्रवाई से राहत दी

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  • Publish Date - April 7, 2021 / 01:09 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

मुंबई, सात अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित धन शोधन मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के बेटे पुरवेश सरनाइक को कठोर कार्रवाई से अंतरिम राहत दे दी।

इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की पीठ ने कहा कि इस तरह का संरक्षण ईडी की जांच में पुरवेश के सहयोग करने पर निर्भर करेगा।

पीठ प्रताप सरनाइक, उनके बेटे विहंग और पुरवेश तथा करीबी रिश्तेदार योगेश चंदेगला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के माध्यम से दायर याचिका के जरिए निजी सुरक्षा कंपनी टॉप्स ग्रुप से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की जांच को चुनौती दी थी।

उन्होंने इस साल मार्च में उन्हें जारी समन को भी चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि चूंकि मामले में अन्य आरोपियों को संरक्षण दिया गया है, इसलिए पुरवेश को भी वह संरक्षण देगी।

हालांकि, अदालत ने ईडी की जारी जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

भाषा सुभाष माधव

माधव