उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रोधी कानून के तहत आरोपी भाइयों को पुलिस ने दी क्लीन चिट

उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रोधी कानून के तहत आरोपी भाइयों को पुलिस ने दी क्लीन चिट

उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रोधी कानून के तहत आरोपी भाइयों को पुलिस ने दी क्लीन चिट
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: January 8, 2021 7:52 am IST

मुजफ्फरनगर, आठ जनवरी (भाषा) पुलिस ने कथित तौर पर एक महिला का धर्म बदलवाने की कोशिश करने के मामले में उत्तर प्रदेश धर्मांतरण रोधी कानून के तहत आरोपी दो लोगों को क्लीन चिट दे दी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मंसूरपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। थाना प्रभारी धर्मेंद्र पाल ने कहा कि एक महिला का कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के मामले में दो भाइयों नदीम और सलमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि दोनों पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 504 तथा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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मामले में अपील पर सुनवाई कर रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने महिला का धर्म बदलवाने की कोशिश की।

भाषा मानसी नरेश

नरेश


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