ग्वालियर। SC-ST एक्ट में संशोधन के बाद पहली बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में तीन याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामला मुरैना जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र का है। यहां करीब 2 महीने पहले हुए एक विवाद में तीन लोगों के खिलाफ एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की शिकायत पर से पुलिस ने SC-ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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जानकारी के अनुसार खेत में मिट्टी खोदने को लेकर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने तीनों के विरुद्द पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध दलित उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज किया था।
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इस पर अब हाईकोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इस मामले पर हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाए। बता दें कि इस मामले में आरोपियों को धारा 482 के तहत हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है।
वेब डेस्क, IBC24