प्रदेश के इस​ जिले में 15 सितंबर तक धारा 144 लागू, रैली-सभा जैसे बड़े अयोजनों पर रहेगी रोक, आदेश जारी | Section 144 will be implemented in this district of the state till September 15,

प्रदेश के इस​ जिले में 15 सितंबर तक धारा 144 लागू, रैली-सभा जैसे बड़े अयोजनों पर रहेगी रोक, आदेश जारी

प्रदेश के इस​ जिले में 15 सितंबर तक धारा 144 लागू, रैली-सभा जैसे बड़े अयोजनों पर रहेगी रोक, आदेश जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : August 18, 2020/3:12 pm IST

जांजगीर। जांजगीर-चापा जिले में 15 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है, जिसके बाद इस अवधि में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

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साथ ही जिला कलेक्टर द्वारा आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को प्रशासन को जानकारी देना अनिवार्य होगा। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले से आज 15 नए कोरोना मरीज मिले हैं।

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जिले में अब तक 607 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से अभी 539 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और अभी 62 एक्टिव केस हैं। जिले में 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।