मॉल की जमीन पर ठोका शंकराचार्य स्वरुपानंद के बगलामुखी शक्तिपीठ ने दावा, हाईकोर्ट में दिया आवेदन

मॉल की जमीन पर ठोका शंकराचार्य स्वरुपानंद के बगलामुखी शक्तिपीठ ने दावा, हाईकोर्ट में दिया आवेदन

मॉल की जमीन पर ठोका शंकराचार्य स्वरुपानंद के बगलामुखी शक्तिपीठ ने दावा, हाईकोर्ट में दिया आवेदन
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: July 10, 2018 8:42 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश की न्यायधानी जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित समदड़िया मॉल के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मॉल की जमीन पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि यह जमीन उनके मठ श्रीबगलामुखी शक्तिपीठ की है। मठ की ओर से इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता बनने सोमवार को हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया है।

आवेदन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जबलपुर विकास प्राधिकरण और समदड़िया बिल्डर से मांगा 2 दिन में जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ ने की। अदालत ने समदड़िया मॉल के अधिवक्ता संजय अग्रवाल सहित अन्य को श्रीबगलामुखी शक्तिपीठ की ओर से प्रस्तुत आवेदन की कॉपी मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

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पीठ की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 2005 में समदड़िया मॉल वाली जमीन को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जो फिलहाल विचाराधीन है। इसलिए समदड़िया मॉल से संबंधित मामले में उन्हें अपना पक्ष रखने की व्यवस्था दी जाए। ऐसा इसलिए भी करना उचित है क्योंकि श्रीबगलामुखी शक्तिपीठ के लिए जमीन की लीज स्वीकृत किए जाने के संबंध में समदड़िया मॉल से पहले आवेदन दिया गया था। आगे कहा है कि दिए गए आवेदन को दरकिनार करके जेडीए ने समदड़िया मॉल की लीज कानून के खिलाफ जाकर स्वीकार कर ली।

वेब डेस्क, IBC24


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