शहर में सुबह 8 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, सप्ताह में मंगलवार को बंद रहेगा बाजार, कलेक्टर ने जारी किए आदेश | Shops will open in the city from 8 am to 7 pm, the market will remain closed on Tuesday in the week,

शहर में सुबह 8 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, सप्ताह में मंगलवार को बंद रहेगा बाजार, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

शहर में सुबह 8 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, सप्ताह में मंगलवार को बंद रहेगा बाजार, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:34 PM IST, Published Date : August 8, 2020/12:56 pm IST

कांकेर। कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष भानुप्रतापपुर और व्यापारी संघ भानुप्रतापपुर द्वारा नगर पंचायत भानुप्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति दी हैं। वहीं सप्ताह में एक दिन मंगलवार को सब्जी दुकान को छोड़कर साप्ताहिक बाजार को पूर्णतः बंद रखने के प्रावधान किया ​गया है। इस पर कलेक्टर के.एल. चौहान द्वारा भानुप्रतापपुर नगर पंचायत क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों जैसे-पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, दुग्ध दुकान, फल दुकान को समय सीमा के बंधंन से मुक्त रखते हुए शेष सभी प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को 8 अगस्त से आगामी आदेश पर्यन्त प्रातः 08 बजे से सायं 07 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक संपन्न, पीएल पुनिया बोले आनन-फानन ने जारी नहीं होगी निगम-मंडलों में…

भानुप्रतापपुर साप्ताहिक बाजार में सुबह 08 बजे से सायं 05 बजे तक केवल सब्जी को बेचने की अनुमति होगी, अन्य वस्तुओं के विक्रय की अनुमति नहीं होगी, भानुप्रतापपुर नगर पंचायत क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, दुध दुकान, फल दुकान को छोड़कर शेष सभी प्रतिष्ठान एवं दुकान सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बंद रहेंगे।

ये भी पढ़ें: हम सब भारतवासी…मूलनिवासी विषय पर शाम 6 बजे राष्ट्रीय संगोष्ठी का …

संचालन हेतु अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठान एवं दुकानों में बिना मास्क लगाये सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा तथा बिना मास्क लगाये ग्राहकों को सामग्री भी नहीं दिया जायेगा। प्रतिष्ठान एवं दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शासन तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते पहले जैसे ही रहेगी।

ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्विरोध चुने गए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्…