टीआरपी मामला : अदालत ने फक्त मराठी चैनल के मालिक को जमानत दी

टीआरपी मामला : अदालत ने फक्त मराठी चैनल के मालिक को जमानत दी

टीआरपी मामला : अदालत ने फक्त मराठी चैनल के मालिक को जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: October 29, 2020 9:37 am IST

मुंबई, 29 अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने कथित फर्जी टीआरपी मामले में गिरफ्तार किए गए फक्त मराठी चैनल के मालिक शिरीष पट्टनशेट्टी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

पट्टनशेट्टी के वकील अनिकेत निकम ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर सित्रे ने पट्टनशेट्टी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

निकम ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) से किसी तरह की हेराफेरी नहीं की और ना ही फक्त चैनल की टीआरपी बढ़ी।

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उन्होंने कहा कि संबंधित अवधि के दौरान चैनल के राजस्व में भी बढ़ोतरी नहीं हुई और आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को ‘प्रतिशोध’ की कार्रवाई में फंसाया गया।

निकम ने कहा कि पट्टनशेट्टी से हिरासत में पूछताछ से कुछ हासिल नहीं हुआ और आगे उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला। पट्टनशेट्टी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था।

ब्रॉडकास्ट आडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी ) ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए मुंबई पुलिस के समक्ष शिकायत देकर आरोप लगाया था कि कुछ चैनल विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने के लिए टीआरपी के साथ हेराफेरी कर रहे हैं।

आरोप लगाया गया कि जिन लोगों के यहां दर्शक संख्या का आंकड़ा जुटाने के लिए मीटर लगे हुए हैं उन्हें संबंधित चैनल देखने के लिए पैसे दिए गए ।

मामले में अब तक कम से कम 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश


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