Meat Ban in MP: इन दिनों बंद रहेंगी मांस की दुकानें, राजधानी में लिया गया बड़ा फैसला, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
इन दोनों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर शहर में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
MEAT BAN IN MP/ image source: IBC24
- भोपाल में मांस बिक्री प्रतिबंध
- 26 और 30 जनवरी को लागू
- नगर निगम ने जारी किए आदेश
Meat Ban in MP: भोपाल: गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को लेकर राजधानी भोपाल में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। इन दोनों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर शहर में मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

भोपाल में मांस बिक्री प्रतिबंध
Meat Ban in MP: भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी मांस की दुकानें इन दिनों पूरी तरह बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय गरिमा, सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
26 और 30 जनवरी को लागू
नगर निगम द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति इन तय तारीखों पर मांस की बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाएगा, वहीं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
नगर निगम और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर
Meat Ban in MP: इस फैसले के बाद नगर निगम और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दोनों ही दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में निगरानी और जांच अभियान चलाया जाएगा, ताकि प्रतिबंध का पूरी तरह पालन हो सके। नगर निगम ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करें और शहर में शांति, अनुशासन और गरिमा बनाए रखने में सहयोग दें। प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल नियम लागू करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में आपसी सम्मान और राष्ट्रीय मूल्यों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

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