सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ दर्ज होगा मामला, जानिए क्या है माजरा

सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ दर्ज होगा मामला, जानिए क्या है माजरा

सांसद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ दर्ज होगा मामला, जानिए क्या है माजरा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:03 pm IST
Published Date: November 24, 2020 10:00 am IST

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के घोसी से बसपा के सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती पर दो अलग अलग मुकदमों में जन्म तिथि का विवरण अलग अलग देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला के साथ साथ उसके एक सहयोगी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत के आदेश पर कैंट थाने में धारा 419, 420, 466, 467, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव के आदेश पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।

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अधिवक्ता ने बताया कि अतुल राय के भाई पवन कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156(3) के तहत आवेदन किया था। इस आवेदन में कहा गया था कि युवती ने दो अलग अलग मुकदमों में जन्मतिथि का विवरण अलग अलग दिया था। अधिवक्ता ने बताया कि आरोप लगाने वाली युवती ने 2019 में सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमे उसने हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार जन्मतिथि 10 जून 1997 दर्ज कराई थी। जबकि इसके पूर्व युवती ने 2015 में उप्र कॉलेज के तत्कालीन अध्यक्ष अमृतेश के खिलाफ शिवपुर थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमे युवती ने जन्मतिथि 10 मार्च 1997 बताकर खुद को बालिग बताया था।

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आवेदन में कहा गया कि युवती ने जन्मतिथि के साक्ष्यों को लेकर अदालत और थाने को गुमराह किया था जिसमे इसका साथी भी संलिप्त है। अदालत में कल सुनवाई के समय सभी साक्ष्यों को रखा गया। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत ने युवती और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया। इसके बाद युवती और उसके साथी पर कैंट थाने में धारा 419, 420, 466, 467, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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