वाईएसआर कांग्रेस के गिरफ्तार बागी सांसद की जमानत याचिका खारिज

वाईएसआर कांग्रेस के गिरफ्तार बागी सांसद की जमानत याचिका खारिज

वाईएसआर कांग्रेस के गिरफ्तार बागी सांसद की जमानत याचिका खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 09:01 pm IST
Published Date: May 15, 2021 4:07 pm IST

अमरावती, 15 मई (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाईएसआर कांग्रेस के गिरफ्तार बागी सांसद के रघु रामकृष्ण राजू की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

दूसरी ओर राजू के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की।

सीआईडी ने राजू को राजद्रोह समेत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इस मामले में दो मीडिया घराने और ”अन्य” भी आरोपी के रूप में नामजद हैं।

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प्राथमिकी के अनुसार उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए , 505, 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने 14 मई को मंगलागिरि में यह मामला दर्ज किया था।

सीआईडी के सूत्रों ने बताया कि राजू से शुक्रवार रात और शनिवार सुबह कई घंटे पूछताछ की गई। उनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित थी।

हालांकि अदालत ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं कर सकती और याचिकाकर्ता को संबंधित निचली अदालत का रुख करना चाहिये।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश


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