सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही कोचिंग संस्थाओं और संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई जारी

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही कोचिंग संस्थाओं और संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई जारी

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही कोचिंग संस्थाओं और संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई जारी
Modified Date: June 24, 2026 / 07:47 pm IST
Published Date: June 24, 2026 7:47 pm IST

लखनऊ, 24 जून (भाषा) लखनऊ में गत सोमवार को एक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों और संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।

इस दौरान मथुरा तथा अलीगढ़ में कई संस्थानों को सुरक्षा मानकों को नहीं अपनाये जाने पर सील कर दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), अग्निशमन विभाग और बिजली विभाग की एक संयुक्त टीम ने अलीगंज-कपूरथला इलाके में कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया।

अभियान के दौरान यहां अधिकारियों को कई कोचिंग केंद्रों में सुरक्षा मानकों में कमियां मिलीं जिसके बाद कम से कम छह कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने संपत्ति मालिकों से इमारतों का स्वीकृत नक्शा और अन्य दस्तावेज मांगे।

उन्होंने बताया कि जरूरी रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किये गये हैं।

सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने सभी कोचिंग संचालकों को अग्निशमन उपायों और अन्य जरूरी नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई लखनऊ के अलीगंज इलाके में तीन मंजिल की एक इमारत में गत सोमवार को आग लगने की घटना में 15 लोगों की मौत होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले अवैध कोचिंग केंद्रों और संस्थानों के खिलाफ शुरू किये गये विशेष अभियान के तहत की गयी है।

मथुरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रशासन ने सुरक्षा और नियामक नियमों का उल्लंघन करके संचालित किये जा रहे दो दर्जन से अधिक कोचिंग केंद्रों, पुस्तकालयों, होटलों और अतिथि गृहों को सील कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा बुलाई गई आपात बैठक के बाद गठित टीम द्वारा लाए गए विशेष अभियान के दौरान मथुरा में छह कोचिंग सेंटर, चार पुस्तकालय और दो होटल और वृंदावन में 16 गेस्ट हाउस सील किये गये।

नगर मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र ने बताया कि इस कार्रवाई में उन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गयी जो बेसमेंट और भूमिगत परिसरों से बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों, स्वीकृत बिल्डिंग प्लान या अनिवार्य पंजीकरण के चल रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक के रिकॉर्ड से पता चला है कि मथुरा में चल रहे लगभग 300 कोचिंग केंद्रों में से सिर्फ 57 ही पंजीकृत हैं।

इस बीच, अलीगढ़ में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्कूलों, कोचिंग केंद्रों, लाइब्रेरी, मॉल, सिनेमा हॉल, अस्पतालों और बहुमंजिला इमारतों में आग से सुरक्षा के नियमों के पालन की जांच के लिए एक संयुक्त समिति बनाने की घोषणा की।

भाषा सं. सलीम राजकुमार

राजकुमार


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