अंकित बालियान हत्याकांड के तीन फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही शुरू

अंकित बालियान हत्याकांड के तीन फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही शुरू

अंकित बालियान हत्याकांड के तीन फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही शुरू
Modified Date: September 29, 2026 / 06:16 pm IST
Published Date: September 29, 2026 6:16 pm IST

मुजफ्फरनगर, 29 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश पुलिस ने हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में फरार एक-एक लाख रुपये के इनामी तीन आरोपियों के खिलाफ शामली में कुर्की की कार्यवाही शुरू कर दी है।

पुलिस ने आरोपियों के घरों पर अदालत से जारी कुर्की संबंधी नोटिस चस्पा कर दिए हैं।

शामली कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गौतम ने सोमवार को बताया कि अंकित बालियान हत्याकांड के आरोपी सत्यम, आर्यन और राहुल उर्फ भोलू अभी फरार हैं। ये तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं।

गौतम ने बताया कि पुलिस ने तीनों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत की प्रक्रिया के तहत उनके घरों पर नोटिस चस्पा किए हैं।

उन्होंने बताया कि अगर आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं, तो न्यायालय के आदेश पर कानून के अनुसार उनके मकानों की कुर्की की जाएगी।

गौतम के मुताबिक, पुलिस तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उनके ऊपर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है।

हरियाणवी गायक एवं यूट्यूबर अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में जिम से निकलकर अपनी कार की ओर जाते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक के पिता सतवीर सिंह की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दो कथित शूटर सुमित और मोहित की पहचान करते हुए उन पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

पुलिस के अनुसार, 31 अगस्त को शामली जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में सुमित और मोहित की मौत हो गई।

इसके बाद मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) सहित कई टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ-साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि अदालत की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

भाषा

सं. सलीम पारुल

पारुल


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