मोहनलालगंज से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सपा सांसद को अदालत का नोटिस

मोहनलालगंज से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सपा सांसद को अदालत का नोटिस

मोहनलालगंज से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सपा सांसद को अदालत का नोटिस
Modified Date: September 24, 2024 / 10:49 pm IST
Published Date: September 24, 2024 10:49 pm IST

लखनऊ, 24 सितंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सपा के टिकट पर मोहनलालगंज संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद आर के चौधरी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उन्हें मंगलवार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने ज्ञानी नामक व्यक्ति द्वारा दायर चुनाव याचिका पर यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरि शंकर जैन का तर्क था कि चौधरी ने जाति , धर्म और समुदाय के नाम पर वोट मांग कर जीत दर्ज की जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है अतः उनका चुनाव रद्द होने योग्य है।

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सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि मामले में विचार की आवश्यकता है और चौधरी को नोटिस जारी कर दिया।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 19 नवंबर तय की है।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना


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