बलिया (उप्र) तीन जून (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने और खुद को डॉक्टर बताकर उससे शादी करने के जुर्म में शनिवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
वकील त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शांभवी यादव ने पति सुनील कुमार वर्मा के माता-पिता शंकर वर्मा और राधिका को भी इस मामले में तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई है।
अदालत ने तीनों दोषियों पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के जापलिनगंज मोहल्ले के सुनील वर्मा ने अपनी बहन सुनीता की शादी फेफना थाना क्षेत्र के सागरपाली गांव के सुनील कुमार वर्मा से हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक 28 मई 2013 को की थी।
शादी के समय दूल्हे सुनील कुमार वर्मा को एमबीबीएस डॉक्टर बताया गया था, लेकिन शादी के बाद जब सुनीता ससुराल गई तो उसे पति के जालसाज होने की जानकारी हुई। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग सुनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
भाषा सं आनन्द नोमान
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