अदालत ने चुनाव अधिकारी पर हमले के मामले में राज बब्बर की दोषसिद्धि को निलंबित किया

अदालत ने चुनाव अधिकारी पर हमले के मामले में राज बब्बर की दोषसिद्धि को निलंबित किया

अदालत ने चुनाव अधिकारी पर हमले के मामले में राज बब्बर की दोषसिद्धि को निलंबित किया
Modified Date: March 30, 2024 / 11:06 pm IST
Published Date: March 30, 2024 11:06 pm IST

लखनऊ, 30 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मतदान अधिकारी से मारपीट के एक मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राज बब्बर को राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित कर दिया है।

न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल बब्बर की याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।

राज बब्बर की ओर से उनके अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने कहा कि सात जुलाई 2022 को मजिस्ट्रेट की अदालत ने राज बब्बर को दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी।

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मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के विरुद्ध राज बब्बर ने सत्र अदालत में अपील दाखिल की। सत्र अदालत ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज बब्बर को जमानत तो दी परंतु दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

दलील दी गई की निचली अदालत ने अपने निर्णय में महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों पर ठीक से गौर नहीं किया है। राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया।

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पारित अपने आदेश में कहा है कि याची पांच बार सांसद रह चुका है तथा चुनाव आयोग ने आम चुनावों की घोषणा कर दी है। अदालत ने कहा इन परिस्थितियों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याची के लिए वर्तमान प्रार्थना पत्र दाखिल करना अति आवश्यक है।

अदालत ने बब्बर की सजा को निलंबित करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई एक मई को होगी।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना


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