Electricity Latest News : बिजली उपभोक्ताओं को लगा जोर का झटका..! ग्राहकों को अभी नहीं मिलेगी बिजली दरों में राहत, इस फैसले पर फंसा पेंच..

Electricity Latest Rates in UP: पहली तिमाही के लिए ईंधन अधिभार में 35 पैसा प्रति यूनिट के आधार पर श्रेणी वार दरें कम की जाती हैं।

Electricity Latest News : बिजली उपभोक्ताओं को लगा जोर का झटका..! ग्राहकों को अभी नहीं मिलेगी बिजली दरों में राहत, इस फैसले पर फंसा पेंच..
Modified Date: December 9, 2023 / 01:39 pm IST
Published Date: December 9, 2023 1:39 pm IST

Electricity Latest Rates in UP : लखनऊ। नया साल शुरू भी नहीं हुआ और यहां एक बार फिर जनता को महंगाई का जोर का झटका लगा है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में फ्यूल सरचार्ज के रूप में 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी के मामले में कार्यवाही अब आगे बढ़ा दी गई है। प्रदेश की बिजली वितरण निगमों की ओर से 20 अक्तूबर को विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2023-24 के अप्रैल, मई, जून यानी पहली तिमाही के लिए ईंधन अधिभार में 35 पैसा प्रति यूनिट के आधार पर श्रेणी वार दरें कम की जाती हैं।

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Electricity Latest Rates in UP : यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत विद्युत नियामक आयोग बिजली दरों में कमी न करने के पीछे जो तर्क दे रहा है, वह पूरी तरह गलत है। यह उपभोक्ता के साथ धोखा है। इसके विरोध में उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग के सदस्य तकनीकी से अपना विरोध दर्ज कराया है।

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वर्मा ने कहा कि जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के ऊपर फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि करना था तो नियामक आयोग ने इसकी कार्यवाही शुरू कर दी थी। अब जब उपभोक्ताओं की दरों में तीन महीने तक कमी होनी थी तो नियम विरुद्ध तर्क दिया जा रहा है। विद्युत नियामक आयोग की ओर से बनाए गए नियमों के तहत हर तीसरे माह उपभोक्ताओं को लाभ मिलना चाहिए।

Electricity Latest Rates in UP

बता दें कि, पहली तिमाही में दाखिल प्रस्ताव के तहत अलग-अलग श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को 18 से लेकर 69 पैसे प्रति यूनिट तक अगले तीन महीना तक बिजली दरों में कमी होनी थी। लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने इसे तिमाही के तौर पर कम नहीं किया है। आयोग ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से माहवार ईंधन अधिभार शुल्क के संबंध में नियम बनाया गया है। इसलिए अब ईंधन अधिभार का मामला उसी नियमावली के तहत थ्रू अप के समय देखा जाएगा। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

 

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years