उप्र : ग्राम प्रधान की हत्या के सिलसिले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : ग्राम प्रधान की हत्या के सिलसिले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : ग्राम प्रधान की हत्या के सिलसिले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: July 1, 2025 / 02:41 pm IST
Published Date: July 1, 2025 2:41 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), एक जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने एक ग्राम प्रधान की हत्या के सिलसिले में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक सरकारी वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मुजफ्फरनगर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह ने सोमवार को विजयपाल, उसके दो बेटों अजीत और गोविंदा, तथा दो अन्य सौरभ और अंकुर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी और प्रत्येक पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील कमल कुमार ने मंगलवार को बताया कि 15 जुलाई, 2015 को मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ थाने के अहरोदा गांव में पुरानी रंजिश के चलते अहरोदा गांव के ग्राम प्रधान मांगेराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बाद में सबूत मिटाने के लिए उनके शव को आग लगा दी गई थी।

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मृतक के बेटे ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

भाषा सं जफर मनीषा वैभव

वैभव


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