धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज

धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज

धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज
Modified Date: January 6, 2026 / 09:45 pm IST
Published Date: January 6, 2026 9:45 pm IST

देवरिया (उप्र), छह जनवरी (भाषा) देवरिया जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में यहां जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी ठाकुर को आज जिला जेल से अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमानत याचिका को लेकर अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मंजू कुमारी ने ठाकुर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें जिला कारागार वापस भेज दिया गया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील दाखिल करेंगे।

एक अधिवक्ता ने बताया कि 1999 के एक मामले में ठाकुर को आरोपी बनाया गया है।

ठाकुर पर पुरवा औद्योगिक एस्टेट में जमीन के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप है, जिसमें उनकी पत्नी के नाम पर रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी शामिल है। इसी सिलसिले में उन्हें दिसंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था।

भाषा सं आनन्द

नोमान

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