युवती से सामूहिक दुष्कर्म, हत्या के लिए चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा
युवती से सामूहिक दुष्कर्म, हत्या के लिए चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा
संभल (उप्र), 19 दिसंबर (भाषा) संभल जिले की एक अदालत ने 2018 में 38 वर्षीय एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे जलाकर हत्या करने के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर एक लाख 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरी ओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में आरोपी आराम सिंह, भोना उर्फ कुमार पाल, गुल्लू उर्फ जयवीर व महावीर को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर एक लाख 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
एडीजीसी ने बताया कि, ‘अदालत ने रजपुरा थाना क्षेत्र से जुड़े सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में फैसला सुनाया। एक आरोपी, जो अपराध के समय नाबालिग था, उस पर किशोर न्याय बोर्ड के सामने अलग से मामला चल रहा है।’
सैनी ने बताया कि यह घटना 13 जुलाई 2018 की रात करीब ढाई बजे हुई थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता (35) के पति ने रजपुरा थाने को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि वह मजदूरी के लिए गाजियाबाद गया था, जबकि पत्नी और सात वर्षीय बेटी घर पर थीं। उसने दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था तभी रात को ढाई बजे आरोपियों ने घर में घुस कर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया।
प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता की पत्नी ने ममेरे भाई को फोन करके घटना की जानकारी दी और इसके बाद आरोपी दोबारा आए और उसकी पत्नी को पास में स्थित झोपडी में ले जाकर जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
एडीजीसी ने बताया कि पीड़िता का मामा का बेटा और उसकी नाबालिग बेटी इस मामले में मुख्य चश्मदीद गवाह थे। अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक सबूतों पर भी भरोसा किया, जिसमें आरोपियों के कपड़ों पर वीर्य के निशान दिखाने वाली रिपोर्ट, घटनास्थल से बरामद पीड़िता का मोबाइल फोन और पीड़िता और उसके मामा के बेटे के बीच बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं।
पुलिस ने मामला दर्ज करके विवेचना पूरी करके आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द
अमित
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