उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश एक्स-रे तकनीशियन सेवा नियमावली मामले में विस्तृत रिकॉर्ड मांगे

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश एक्स-रे तकनीशियन सेवा नियमावली मामले में विस्तृत रिकॉर्ड मांगे

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश एक्स-रे तकनीशियन सेवा नियमावली मामले में विस्तृत रिकॉर्ड मांगे
Modified Date: May 9, 2026 / 12:42 am IST
Published Date: May 9, 2026 12:42 am IST

लखनऊ, आठ मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश एक्स-रे तकनीशियन सेवा नियमावली-2024 के गठन की प्रक्रिया पर शुक्रवार को विस्तृत अभिलेख की जानकारी मांगी है।

पीठ ने कार्मिक विभाग के विशेष सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी को भी व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति के.एस. पवार की एकल पीठ ने दिवाकर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

सुनवाई के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवा विभाग में तैनात संयुक्त निदेशक सुनील कुमार वर्मा व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए। सरकारी अधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर से पेश अभिलेखों के आधार पर बताया कि वर्ष 2019 में पारित आदेश के अनुपालन में 10 मई 2020 को निर्णय लिया गया था और उसी के तहत नियम बनाए गए।

हालांकि, पीठ ने पाया कि उपस्थित अधिकारी नियमावली बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया से अवगत नहीं थे। न तो अधिकारी और न ही सरकारी अधिवक्ता यह स्पष्ट कर सके कि नियम बनाते समय किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई।

इस पर अदालत ने दो दिन का अतिरिक्त समय देते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर कार्मिक विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी समस्त अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

भाषा सं आनन्द आशीष

आशीष


लेखक के बारे में