हिमाचल : हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

हिमाचल : हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

हिमाचल : हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा
Modified Date: August 17, 2026 / 08:10 pm IST
Published Date: August 17, 2026 8:10 pm IST

हमीरपुर, 17 अगस्त (भाषा) हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न चुकाने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) के तहत दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद होगी।

यह घटना 25 सितंबर 2024 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की एक दुकान पर गई थी, तभी आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने स्कूटर पर बैठाया और पास के जंगल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया।

आरोपी ने किसी को घटना के बारे में बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के समय लड़की की उम्र 15 वर्ष थी, जबकि आरोपी 26 वर्ष का था।

लड़की ने बाद में अपने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला महिला पुलिस थाना, हमीरपुर में दर्ज कराया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया।

भाषा रविकांत दिलीप

दिलीप


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