कौशांबी में महिला की हत्‍या के दोषी पति और देवर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी में महिला की हत्‍या के दोषी पति और देवर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी में महिला की हत्‍या के दोषी पति और देवर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: February 27, 2026 / 10:24 pm IST
Published Date: February 27, 2026 10:24 pm IST

कौशांबी (उप्र) 27 फरवरी (भाषा) कौशांबी जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति एवं देवर को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। एक अधिवक्‍ता ने यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध मिश्रा ने बताया कि जनपद न्यायालय की अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश (चतुर्थ) फरीदा बेगम ने सुनवाई पूरी करने के बाद, मृत महिला के पति अमरदेव एवं देवर मनोज कुमार को दोषी करार दिया तथा उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

मिश्रा ने बताया कि 21 फरवरी 2017 को जिले के करारी थाने में वादी इंदल प्रसाद (निवासी गुवारा तैयबपुर ग्राम) ने सूचना दी कि उसकी बहू ज्ञानमती एवं उसके बेटे अमरदेव के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद ज्ञानमती ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई है। तहरीर के आधार पर करारी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि ज्ञानमती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गले, पैरों और कंधों पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की पुष्टि हुई।

मिश्रा ने बताया कि इसके बाद जांच अधिकारी ने अमरदेव एवं मनोज को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्‍होंने कहा कि अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्‍द सिम्मी

सिम्मी


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