संभल हिंसा मामलें में अदालत में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई जिरह

संभल हिंसा मामलें में अदालत में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई जिरह

संभल हिंसा मामलें में अदालत में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई जिरह
Modified Date: May 17, 2026 / 12:32 am IST
Published Date: May 17, 2026 12:32 am IST

संभल (उप्र), 16 मई (भाषा) संभल सर्कल के पूर्व अधिकारी अनुज चौधरी ने शनिवार को यहां एक अदालत को बताया कि नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

चौधरी अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। उनसे चंदौसी की जिला न्यायाधीश विदुषी सिंह के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 नवंबर, 2024 की हिंसा के दौरान बिलाल नामक व्यक्ति की हत्या के संबंध में जिरह की गई।

एक स्थानीय अदालत ने 2024 में एक हिंदू श्रद्धालु द्वारा दायर एक मुकदमे पर शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह एक प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थल पर बनाया गया था।

सर्वेक्षण के दूसरे चरण के दौरान, सर्वेक्षण का विरोध कर रहे लोगों के एक समूह ने हिंसक रूप धारण कर लिया और सुरक्षाकर्मियों से झड़प की, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हिंसा के संबंध में 12 प्राथमिकी दर्ज की गईं।

आज यह जिरह संभल कोतवाली के उस मुकदमे के सिलसिले में हुई, जो सलमान द्वारा अपने भाई बिलाल की हत्या के मामले में दर्ज कराई गई है। 24 नवंबर की हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी और 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राहुल दीक्षित ने बताया कि गवाही सुचारू रूप से हुई। अनुज चौधरी ने जिरह में देखी गई वास्तविक घटनाओं के आधार पर तथ्यवार जवाब दिए।

भाषा

सं, आनन्द

रवि कांत राजकुमार

राजकुमार


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