Merger of schools: राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज
Merger of 5000 schools : 4 जुलाई को HC ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार का यह फैसला छात्रों के हित में है। अदालत नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
Patna Road Accident News/Image Credit: IBC24 File Photo
- हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के विलय को वैध ठहराया
- स्कूलों के विलय पर रोक वाली दोनों याचिकाएं खारिज
- शिक्षा विभाग ने 16 जून, 2025 को जारी किया था आदेश
लखनऊ: Merger of 5000 schools, यूपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लखनऊ हाईकोर्ट ने यूपी के 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। स्कूलों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। स्कूलों के विलय पर रोक वाली दोनों याचिकाएं खारिज हो गई हैं ।
Merger of schools, हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के विलय को वैध ठहराया है। 4 जुलाई को HC ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार का यह फैसला छात्रों के हित में है। अदालत नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून, 2025 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें 50 से कम छात्रों की संख्या वाले यूपी के हजारों स्कूलों को नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। जिसके बाद शिक्षक संगठनों ने हाईकोर्ट में इस निर्णय खिलाफ याचिका दायर की थी।
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