नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
कौशांबी (उप्र), चार अप्रैल (भाषा) जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को शुक्रवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने बताया कि 24 अगस्त, 2022 को जिले के कोखराज थाना अंतर्गत एक गांव की निवासी एक महिला ने सूचना दी कि 21 अगस्त 2022 को पप्पू (24) उसकी 14 वर्षीया पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
सरकारी वकील के मुताबिक, इस मुकदमे में अभियुक्त पप्पू को जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कानून) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने अपराध का दोषी पाया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
खरे ने बताया कि अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।
भाषा सं राजेंद्र नोमान
नोमान

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