मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 20 साल कारावास की सजा

मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 20 साल कारावास की सजा

मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 20 साल कारावास की सजा
Modified Date: May 23, 2026 / 08:36 am IST
Published Date: May 23, 2026 8:36 am IST

मेरठ (उप्र), 23 मई (भाषा) मेरठ की एक विशेष अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर जिला न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मोहम्मद बाबर खान की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी विनोद निवासी ग्राम बीटा, थाना इंचौली को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने 29 सितंबर 2021 को थाना नौचंदी में विनोद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने बताया कि महिला का पति वेल्डिंग का काम करता है और आरोप है कि घटना वाले दिन उसने 10 वर्षीय सौतेली बेटी को घर में अकेला पाकर उससे दुराचार किया।

घटना की जानकारी पीड़िता ने अपनी मां को दी, जिसके बाद उसकी मां ने आरोपी पति के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) के प्रावधानों और संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

पुलिस ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मामले की निगरानी की गई और अदालत में प्रभावी पैरवी की गई।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने जघन्य अपराध के मामलों में अपराधियों को कम से कम समय में सजा और दोषसिद्धि दिलाने के लिए ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है।

भाषा सं आनन्द सुरभि

सुरभि


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