मुजफ्फरनगर, दो अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोड़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की अदालत की विशेष न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मोहसिन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दोषी मोहसिन पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि दोषी जुर्माने की आधी राशि पीड़ित लड़की को देगा।
अरोड़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जिले के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के निराना गांव में 15 वर्षीय लड़की को उसके घर से अगवा कर पास के ट्यूबवेल पर ले जाया गया, जहां मोहसिन ने रात में उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना 23 फरवरी, 2020 की है।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की और उसे ट्यूबवेल के पास रोते हुए हालत में देखा। परिवार के वहां पहुंचने पर आरोपी भाग निकला। परिजनों ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने आज सुनवाई पूरी करने के बाद यह सजा सुनाई है।
भाषा
सं, आनन्द, रवि कांत रवि कांत