बलिया में 2019 में हुई हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित नौ लोग दोषी करार
बलिया में 2019 में हुई हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित नौ लोग दोषी करार
बलिया (उप्र), छह अगस्त (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या और चार लोगों को घायल करने के करीब सात साल पुराने मामले में पिता और पुत्र सहित नौ आरोपियों को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर गांव के राज नारायण वर्मा ने 29 जून, 2019 को थाना में शिकायत की थी कि वह और उनके परिवार के लोग 29 जून, 2019 की सुबह खेत की बुवाई करने गए हुए थे। तभी उसके गांव के ही नौ लोगों ने उन पर लाठी-डंडा, टांगी और फरसा से हमला कर दिया।
इस घटना में वह, उसके भाई श्याम नारायण, उनके बेटे अवधेश और रवींद्र कुमार एवं उसकी पत्नी दुर्गावती देवी घायल हो गए थे। घटना में गंभीर रूप से घायल श्याम नारायण की जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजीव सिंह ने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।
अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 91,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
इस मामले में शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिव मुनि वर्मा, छट्ठू वर्मा और उसके बेटे अरविंद, शिव जी वर्मा और उसके पुत्र जवाहर, जीतन वर्मा और मंगरू वर्मा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
भाषा सं राजेंद्र संतोष
संतोष

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