शाही ईदगाह के सर्वेक्षण के आवेदन पर तीन माह के भीतर निर्णय करने का आदेश मथुरा की अदालत में प्रस्तुत |

शाही ईदगाह के सर्वेक्षण के आवेदन पर तीन माह के भीतर निर्णय करने का आदेश मथुरा की अदालत में प्रस्तुत

शाही ईदगाह के सर्वेक्षण के आवेदन पर तीन माह के भीतर निर्णय करने का आदेश मथुरा की अदालत में प्रस्तुत

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : July 20, 2022/7:51 pm IST

मथुरा (उप्र), 20 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मथुरा में शाही ईदगाह और जहांआरा की मस्जिद का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वे कराने के आवेदन और इस मुकदमे में उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आपत्तियों पर सुनवाई कर तीन महीने के भीतर निर्णय करने संबंधी हाल का आदेश बुधवार को मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में प्रस्तुत किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौर ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 अगस्त नियत की है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में शाही ईदगाह और जहांआरा की मस्जिद का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने के आवेदन और इस मुकदमे में उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आपत्तियों पर सुनवाई कर तीन महीने के भीतर निर्णय करने का आदेश मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत को दिया था।

भगवान श्री कृष्ण विराजमान और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति वी.सी. दीक्षित ने यह आदेश पारित किया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल और शशांक सिंह ने बताया था कि शाही ईदगाह और जहांआरा की मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के लिए 14 अप्रैल, 2021 को मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में एक आवेदन दाखिल किया गया, लेकिन आज की तिथि तक इस आवेदन पर निचली अदालत द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा था कि इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं को मौजूदा याचिका दायर कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सहमति से मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से खड़े किए गए ढांचे को हटाने के लिए पिछले साल 19 फरवरी को भगवान श्री कृष्ण की ओर से मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य बनाम यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड शीर्षक से एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था।

भाषा सं सलीम शफीक

शफीक

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)