Swami Avimukteshwaranand News: यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य को बड़ी राहत.. इलाहबाद हाईकोर्ट ने लिए ये फैसला, जानें आप भी

Swami Avimukteshwaranand Sexual Harassment Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य को यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत दी।

Swami Avimukteshwaranand News: यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य को बड़ी राहत.. इलाहबाद हाईकोर्ट ने लिए ये फैसला, जानें आप भी

Swami Avimukteshwaranand Sexual Harassment Case || Image- Live Law File

Modified Date: March 25, 2026 / 04:59 pm IST
Published Date: March 25, 2026 4:59 pm IST
HIGHLIGHTS
  • स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत
  • शिष्य मुकुंदानंद गिरी को भी राहत मिली कोर्ट ने
  • सुनवाई के बाद सुरक्षित फैसला सुनाया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को अग्रिम जमानत दे दी है। इनकी जमानत याचिका पर फैसला जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने सुनाया है। (Swami Avimukteshwaranand Sexual Harassment Case) इससे पहले हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।

क्या है यौन उत्पीड़न का यह मामला?

यह मामला झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है जो कि एडीजे (रेप और POCSO विशेष अदालत) विनोद कुमार चौरसिया के निर्देश पर दर्ज हुई थी। यह आदेश अशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा धारा 173(4) के तहत दायर आवेदन पर दिया गया।

इससे पहले 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने शंकराचार्य और उनके शिष्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। उस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी अपील को स्वीकार किया।

‘मामला पूरी तरह से मनगढ़ंत ‘ : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से मनगढ़ंत है और अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होता है। (Swami Avimukteshwaranand Sexual Harassment Case) उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद थी और उन्होंने हमेशा सच्चाई को अदालत के सामने रखने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा समय में भरोसा करना मुश्किल हो गया है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अदालत निष्पक्ष होकर सच के पक्ष में निर्णय देगी।

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