Home Guard Recruitment Rules: जारी रहेगा होमगार्ड भर्ती में 3 साल के छूट का नियम!.. कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, माँगा जवाब
Uttar Pradesh Home Guard Recruitment Rules: याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 5 जनवरी 2026 को राज्य सरकार ने होम गार्ड श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था
Uttar Pradesh Home Guard Recruitment Rules || Image- www.mangaloretoday.com
- होमगार्ड आयु छूट पर हाईकोर्ट नोटिस
- भर्ती नियम बदलने पर उठे सवाल
- 12 फरवरी को अगली सुनवाई
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में होम गार्ड उम्मीदवारों को दी गई तीन वर्ष की आयु छूट को अचानक वापस लेने के मामले में जवाब तलब किया है। (Uttar Pradesh Home Guard Recruitment Rules) अदालत ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है।
32,679 पदों की सीधी भर्ती से जुड़ा विषय
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने शिवम सिंह और 22 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ऋषभ केसरवानी ने पक्ष रखा और मामले को कांस्टेबल एवं समकक्ष 32,679 पदों की सीधी भर्ती से जुड़ा बताया।
सरकार ने लिया था उम्र में छूट का फैसला
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 5 जनवरी 2026 को राज्य सरकार ने होम गार्ड श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था। (Uttar Pradesh Home Guard Recruitment Rules) इस निर्णय के आधार पर बड़ी संख्या में होम गार्ड उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया के लिए अपने आवेदन पूरे किए।
जानें क्या थी सरकार की दलील
हालांकि, 22 जनवरी 2026 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने अचानक इस आयु छूट को वापस ले लिया, जिससे कई उम्मीदवार आवेदन के लिए अपात्र हो गए। याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम बदलना अन्यायपूर्ण है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड से विस्तृत जानकारी मांगी है।
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