एनओसी मिलने के बाद नोएडा में तुरंत हो सकती है फ्लैटों की रजिस्ट्री : मंत्री
एनओसी मिलने के बाद नोएडा में तुरंत हो सकती है फ्लैटों की रजिस्ट्री : मंत्री
लखनऊ, 31 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप तथा न्यायालय शुल्क व पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संपत्ति पंजीकरण बिल्डरों और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के बीच अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को लेकर विवाद के कारण लंबित है और इस प्रक्रिया को रोकने में उनके विभाग की कोई भूमिका नहीं है।
मंत्री जायसवाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा बिल्डर को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किए जाने के बाद, पंजीयन विभाग तुरंत घर खरीदारों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देता है।
उन्होंने बताया कि गौतमबुद्धनगर जिले में तीन स्थानीय विकास प्राधिकरण हैं जो बकाया राशि वसूलने और परियोजना का लेआउट पास करने के बाद बिल्डरों को भूमि आवंटित करते हैं।
मंत्री ने कहा कि विवाद तब उत्पन्न होता है जब बिल्डर इन प्राधिकरणों के साथ लंबित भुगतान या अनुपालन संबंधी मुद्दों के कारण एनओसी प्राप्त करने में विफल रहते हैं।
जायसवाल ने कहा, ‘इस प्रमाण पत्र के बिना, रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे ही कोई बिल्डर एनओसी लेकर आता है, हम बिना किसी देरी के पंजीकरण सुनिश्चित करते हैं।”
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजीयन विभाग की इस प्रक्रिया में देरी करने में कोई भूमिका नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि उनका विभाग आवश्यक मंज़ूरी मिलते ही तुरंत रजिस्ट्री जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
भाषा किशोर आनन्द नोमान
नोमान

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