संजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी

संजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी

संजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी
Modified Date: September 26, 2025 / 08:35 pm IST
Published Date: September 26, 2025 8:35 pm IST

सुलतानपुर (उप्र), 26 सितंबर (भाषा) सुलतानपुर स्थित सांसद/विधायक अदालत में आचार संहिता उलंघन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह के न आने से सुनवाई टल गई।

सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता मदन प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को आचार संहिता के मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह के अदालत में न आने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आठ अक्टूबर की तिथि नियत की है।

दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, जिले के बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में 13 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति के सभा करने के आरोप में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। संजय सिंह अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में यह सभा कर रहे थे।

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उपरोक्त मामले में नामजद अन्य आरोपियों ने जमानत करा ली थी, जबकि सांसद संजय सिंह के गैर हाजिर रहने पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 को संजय सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

अदालत ने दो जमानतदार पेश करने और निजी मुचलका दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।

विवेचना के बाद पुलिस ने मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय सभी निवासी हसनपुर को आरोपी बनाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।

भाषा सं जफर संतोष

संतोष


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