तीन सगे भाइयों को कारावास की सजा |

तीन सगे भाइयों को कारावास की सजा

तीन सगे भाइयों को कारावास की सजा

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Modified Date: May 16, 2025 / 04:19 PM IST
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Published Date: May 16, 2025 4:19 pm IST

बलिया (उप्र),16 मई (भाषा) बलिया की एक अदालत ने आपराधिक गिरोह बनाकर समाज में दहशत फैलाने के तकरीबन 14 वर्ष पुराने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के नरही थाने के तत्कालीन प्रभारी की तहरीर पर कोठिया गांव के तीन सगे भाइयों–विनय उर्फ झाबर, भूलन राय और अरुण राय के विरुद्ध तीन सितंबर 2011 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी अधिनियम की सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। तीनों पर अपराधिक गिरोह बनाकर समाज में दहशत फैलाने का आरोप था।

पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश राम कृपाल ने बृहस्पतिवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों भाइयों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर पांच- पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया ।

भाषा सं जफर नरेश राजकुमार

राजकुमार

 

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