उप्र : प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

उप्र : प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

उप्र : प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
Modified Date: December 17, 2025 / 08:30 pm IST
Published Date: December 17, 2025 8:30 pm IST

लखनऊ, 17 दिसंबर (भाषा) कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को लखनऊ में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय की ओर पदयात्रा की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दिया। पुलिस ने पदयात्रा को रोकने के लिए त्रिस्तरीय अवरोधक लगाए थे। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज होकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अन्य पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और कुछ समय तक धरना-प्रदर्शन किया।

बाद में पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और विरोध प्रदर्शन को तितर-बितर कर दिया।

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राय ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन ईडी की कार्रवाई और केंद्रीय एजेंसियों के कथित ‘दुरुपयोग’ के खिलाफ था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कराने के लिए भाजपा कार्यालय जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

इससे पहले, राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अदालत के आदेश से यह साफ हो गया है कि भाजपा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक नाटक था।

भाजपा के प्रांतीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है। वे अपने विरोध प्रदर्शन के लिए जनता का समर्थन जुटाने में भी विफल रहे। उसका यह प्रदर्शन सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए रचा गया एक नाटक था।’

दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तथा पार्टी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि एक निर्धारित अपराध के लिए प्राथमिकी के अभाव में धन शोधन के आरोपों की जांच नहीं की जा सकती है।

भाषा

सलीम रवि कांत


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