राज्य सरकार ने माफ किया 5 साल का ट्रैफिक चालान, परिवहन आयुक्त ने जारी किए निर्देश
UP government waived 5 years traffic challan: आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं।
UP State government waived 5 years traffic challan : लखनऊ। यूपी की योगी सरकार नें लंबित चल रहे वाहन चालान पर यूपी के लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार नें 01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में किए गए चालानों (Challan) को निरस्त कर दिया है। यह विभिन्न चालान अलग-अलग न्यायालयों में लंबित थे। यह आदेश सभी तरह के वाहनों के लिए हैं। परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने निर्देश देते हुए सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को कहा कि न्यायालय में लंबित मुकदमों की सूची प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल (E-Challan Portal) से डिलीट कर दिया जाए।
शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए। आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं।

घर बैठे जमा कर सकते हैं चालान
वहीं, इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए। खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं, हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है।
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