उप्र: भाई की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

उप्र: भाई की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

उप्र: भाई की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: March 23, 2023 / 08:30 am IST
Published Date: March 23, 2023 8:30 am IST

पीलीभीत (उप्र), 23 मार्च (भाषा) पीलीभीत की एक अदालत ने अपने भाई की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने आरोपियों महेंद्र और राकेश पर 13-13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेंद्र और राकेश ने मई 2018 में पारिवारिक विवाद के बाद अपने भाई की हत्या कर दी थी।

 ⁠

भाषा सं जफर सिम्मी

सिम्मी


लेखक के बारे में