उप्र : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई

उप्र : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई

उप्र : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई
Modified Date: March 24, 2023 / 12:52 am IST
Published Date: March 24, 2023 12:52 am IST

मथुरा (उप्र), 23 मार्च (भाषा) मथुरा की एक विशेष अदालत ने छह साल की बेटी से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

विशेष जिला सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने कहा कि अदालत ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद व्यक्ति पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उपमन्यु ने कहा कि नाबालिग से 14 जनवरी को उसके पिता ने घर पर बलात्कार किया था, जब उसकी मां बाहर थी। मामला तब सामने आया, जब पीड़िता ने दर्द की शिकायत की और उसके कपड़ों पर खून पाया गया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया।

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भाषा सुरभि पारुल

पारुल


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