उप्र: बंधुआ मजदूर मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया
उप्र: बंधुआ मजदूर मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया
मुजफ्फरनगर, 18 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने 12 बंधुआ मजदूरों से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए फैक्टरी मालिक अंकित बालियान और सुपरवाइजर शिवा त्यागी को अदालत की अनुमति के बाद शनिवार को जेल से पुलिस हिरासत में ले लिया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए उनकी पुलिस हिरासत का अनुरोध किया था।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने अंकित बालियान को 48 घंटे और शिवा त्यागी को 12 घंटे की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
उन्होंने बताया कि आदेश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को शनिवार को जेल से हिरासत में ले लिया।
यह मामला 23 जून को सामने आया था, जब प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने तितावी थाना क्षेत्र के मंडी गांव स्थित पेपर प्लेट बनाने की एक फैक्टरी पर छापा मारकर नाबालिगों समेत 12 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया था।
पुलिस के अनुसार, मजदूरों के शरीर पर चोट के कथित निशान थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें एक वर्ष से अधिक समय तक फैक्टरी में बंधक बनाकर रखा गया, बिना मजदूरी के काम कराया गया और भागने का प्रयास करने पर उनके साथ मारपीट की गई।
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम और बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस के मुताबिक, बंधुआ मजदूर अर्जुन की कथित हत्या के मामले को भी इसमें शामिल किया गया।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में फैक्टरी मालिक अंकित बालियान समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।
भाषा सं आनन्द जितेंद्र
जितेंद्र

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