वाराणसी: स्वच्छता के लिए नयी नियमावली लागू, अब थूकने पर 250 रुपये जुर्माना

वाराणसी: स्वच्छता के लिए नयी नियमावली लागू, अब थूकने पर 250 रुपये जुर्माना

वाराणसी: स्वच्छता के लिए नयी नियमावली लागू, अब थूकने पर 250 रुपये जुर्माना
Modified Date: October 30, 2025 / 12:14 pm IST
Published Date: October 30, 2025 12:14 pm IST

वाराणसी (उप्र), 30 अक्टूबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम की ओर से स्वच्छता नियमावली 2021 लागू कर दी गई है जिसके तहत अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में गंदगी फैलाने, सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर पान व गुटका थूकने, कूड़ा फेंकने या अवैध निर्माण जैसी गतिविधियों पर 250 से 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया, ‘‘अब सड़क पर थूकने या जानवरों के लिए खाना डालने 250 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, खुली जगह जैसे पार्क, मैदान, सड़क, फुटपाथ या डिवाइडर पर गंदगी फैलाने और अपने परिसर में 24 घंटे से अधिक समय तक कचरा रखने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’’

उन्होंने बताया कि इसके अलावा पालतू कुत्ते को सार्वजनिक जगह पर मल त्याग कराने और उसे साफ न करने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। नदी को गंदा करने, नाले या सीवर में कचरा डालने या अपशिष्ट फेंकने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

 ⁠

श्रीवास्तव के अनुसार, ‘‘बिना ढके ट्रक या वाहन से कचरा या मलबा ले जाने अथवा नगर निगम के वाहन या हाथगाड़ी को नुकसान पहुंचाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। चलते या खड़े वाहन से कूड़ा फेंकने या थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, परिसर में पानी जमा होने देना या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गंदगी करने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।’’

भाषा सं जफर मनीषा खारी

खारी


लेखक के बारे में