पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सहयोगी की हत्या के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सहयोगी की हत्या के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज
बलिया (उप्र), दो जून (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) द्वारा गिरफ्तार किये गये कथित शातिर अपराधी नवीन कुमार सिंह की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नवीन को कोलकाता ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर देने की अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में दाखिल की है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि नवीन सिंह ने जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया।
सिंह के अनुसार निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद जिला न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सीबीआई नवीन सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कोलकाता ले जाने की तैयारी में है और इसके लिए उसने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है।
एसटीएफ वाराणसी के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की तहरीर पर फेफना थाने में थम्हनपुरा के निवासी नवीन कुमार सिंह के खिलाफ आयुध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
तहरीर के अनुसार, छह मई को पश्चिम बंगाल में चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच कर रही सीबीआई टीम ने सूचना दी थी कि नवीन सिंह के पास असलहे हैं।
इस सूचना पर एसटीएफ टीम 19 मई को बलिया पहुंची थी जहां नवीन सिंह विशुनीपुर के पास मिला था।
पूछताछ में नवीन ने बताया था कि सात मई को बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के शीतल दवनी गांव के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मन्नू अपने साथी राजकुमार सिंह एवं गोलू सिंह के साथ गाड़ी से उसके घर आया था।
नवीन के अनुसार राजकुमार एवं गोलू चले गए, जबकि मन्नू रुक गया। नवीन ने मन्नू को शीतल दवनी पहुंचाया जहां मन्नू ने उसे झोले में असलहे दिए।
भाषा सं आनन्द
राजकुमार
राजकुमार

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