तीसरे संघीय न्यायाधीश ने जन्मजात नागरिकता संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई
तीसरे संघीय न्यायाधीश ने जन्मजात नागरिकता संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई
कॉनकोर्ड, 10 फरवरी (एपी) एक तीसरे संघीय न्यायाधीश ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के बच्चों की जन्मजात नागरिकता समाप्त कर दी गई थी।
न्यू हैम्पशायर में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जोसेफ एन लाप्लांटे का यह फैसला पिछले सप्ताह सिएटल और मैरीलैंड के न्यायाधीशों द्वारा सुनाए गए इसी तरह के दो फैसलों के बाद आया है।
‘अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन’ द्वारा दायर मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप का आदेश संविधान का उल्लंघन करता है और ‘‘सबसे मौलिक अमेरिकी संवैधानिक मूल्यों में से एक को खत्म करने का प्रयास करता है।’’
ट्रंप के रिपब्लिकन प्रशासन ने दावा किया है कि गैर-नागरिकों के बच्चे अमेरिका के ‘‘अधिकार क्षेत्र के अधीन’’ नहीं हैं और इसलिए वे नागरिकता के हकदार नहीं हैं।
प्रशासन ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर सिएटल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है।
एपी
देवेंद्र दिलीप
दिलीप

Facebook



