सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया की संसद में घृणास्पद भाषण और हथियार विरोधी कानून पारित

सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया की संसद में घृणास्पद भाषण और हथियार विरोधी कानून पारित

सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया की संसद में घृणास्पद भाषण और हथियार विरोधी कानून पारित
Modified Date: January 20, 2026 / 07:38 pm IST
Published Date: January 20, 2026 7:38 pm IST

मेलबर्न, 20 जनवरी (एपी) ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मंगलवार को घृणास्पद भाषण और हथियार कानूनों के खिलाफ कानून पारित कर दिए। ये कानून पिछले महीने सिडनी में एक यहूदी उत्सव में दो हमलावरों द्वारा 15 लोगों की हत्या के बाद प्रस्तावित किए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट समूह से प्रेरित था।

इन कानूनों में हथियार रखने पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं और सरकार द्वारा वित्त पोषित एक ‘बायबैक’ (हथियार वापस खरीदने संबंधी) कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि जिन लोगों को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया गया है, उन्हें मुआवजा दिया जा सके।

घृणास्पद भाषण विरोधी कानूनों के तहत उन समूहों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है जो ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी संगठन की परिभाषा में नहीं आते, जैसे कि इस्लामी समूह हिज्ब उत-तहरीर। हिज्ब उत-तहरीर को कुछ देशों ने पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है।

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सरकार ने शुरू में एक ही विधेयक लाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में मुद्दों को अलग-अलग कर मंगलवार को दो विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश किया।

दोनों विधेयक प्रारंभ में सदन में पारित हो गए, जहां लेबर पार्टी की सरकार के पास बहुमत है। हथियारों से संबंधित विधेयक सबसे पहले सीनेट में पारित हुआ, जहां किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, और यह 38-26 मतों से पारित हुआ। इसके बाद, 76 सीटों वाले उच्च सदन में घृणास्पद भाषण विरोधी विधेयक 38-22 मतों से पारित हुआ।

एपी प्रशांत अविनाश

अविनाश


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