चीन की संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी ‘एवरग्रांडे’ के संस्थापक को उम्रकैद की सजा

चीन की संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी 'एवरग्रांडे' के संस्थापक को उम्रकैद की सजा

चीन की संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी ‘एवरग्रांडे’ के संस्थापक को उम्रकैद की सजा
Modified Date: August 20, 2026 / 04:39 pm IST
Published Date: August 20, 2026 4:39 pm IST

हांगकांग, 20 अगस्त (एपी) चीन की संकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी ‘एवरग्रांडे’ के संस्थापक हुई का यान को बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनकी कंपनियों पर दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

दक्षिणी चीन के शेनजेन शहर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। वर्ष 2020 में जब चीनी अधिकारियों ने रियल एस्टेट क्षेत्र में अत्यधिक कर्ज लेने पर रोक लगाई, तब एवरग्रांडे कंपनी पर 300 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की देनदारियां थीं और वह कंगाल हो गई थी। इस फैसले को एवरग्रांडे मामले में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

शेनजेन शहर की एक अदालत ने 67 वर्षीय हुई (जिन्हें शू जियायिन भी कहा जाता है) और उनकी कंपनी ‘एवरग्रांडे’ को बहुत बड़े आर्थिक घोटाले का दोषी पाया है। उन पर आरोप साबित हुआ कि उन्होंने अपनी कंपनी की कुल संपत्ति को कागजों पर बहुत बढ़ाकर दिखाया और कंपनी पर चढ़े भारी कर्ज को छिपाकर लोगों को धोखा दिया।

अदालत ने एक बयान में यह भी कहा कि हुई ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस पूरे घोटाले की साजिश रची और कंपनी की संपत्तियों का गबन किया।

अदालत ने एवरग्रांडे ग्रुप पर 8.82 अरब युआन (लगभग 1.31 अरब डॉलर) और एवरग्रांडे रियल एस्टेट ग्रुप पर सात अरब युआन (लगभग 1.04 अरब डॉलर) का जुर्माना लगाया।

बयान में कहा गया, ‘इस मामले में बेहद भारी राशि शामिल है, परिस्थितियां अत्यंत गंभीर हैं और इससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। समाज को हुए गंभीर नुकसान को देखते हुए कानून के अनुसार कड़ी सजा दी गई है।’

एपी सुमित संतोष

संतोष


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